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आधार कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर SC में आज होगी सुनवाई । ———– धर्मेन्द्र मिश्रा

नयी दिल्ली,03 नवंबर उच्चतम न्यायालय आधार कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। यह मामला न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आया और याचिकाकर्ता के वकील ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि इसी तरह की याचिकाएं शीर्ष अदालत में शुक्रवार को सुनवाई के लिए पहले से सूचीबद्ध हैं। कर्नाटक के मैथ्यू थॉमस ने आधार कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

उन्होंने कहा था कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है और बायोमेट्रिक प्रणाली ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने 30 अक्तूबर को कहा था कि संवैधानिक पीठ का गठन किया जाएगा और आधार से संबंधित मामले उसके समक्ष सुनवाई के लिए नवंबर के अंतिम सप्ताह में आएंगे। सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं और कई अन्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने के केंद्र के कदम को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई थी।
हाल में शीर्ष अदालत की नौ न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने कहा था कि संविधान के तहत निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। आधार की वैधता को चुनौती देने वाले कई याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

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