शेयर बाजार के नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शिवप्रसाद पट्टिया और अलकेश नरवारे नामक दो व्यक्तियों को निवेशकों से धोखाधड़ी करने के मामले में तीन साल के लिए शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही इन दोनों से 4.83 करोड़ रुपये की अवैध कमाई ब्याज सहित वसूलने का आदेश भी दिया गया है।
बता दें कि सेबी की जांच में सामने आया कि दोनों आरोपियों ने ऑउट ऑफ द मनी (ओटीएम’ ऑप्शंस में फर्जी ट्रेड कर निवेशकों को गुमराह किया। ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निवेशकों को ऑल्गो ट्रेडिंग के नाम पर गारंटी रिटर्न का झांसा देकर उनके ट्रेडिंग अकाउंट का नियंत्रण हासिल कर लेते थे। फिर इन खातों से खुद के नियंत्रण वाले अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लेते थे।
मामले में सेबी ने कहा है कि यह कार्रवाई बस झूठी कमाई रोकने के अलावा, निवेशकों की रक्षा और बाज़ार की ईमानदारी बनाए रखने का संदेश है। जारी बयान में कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति नकली व्यवहार, बड़ी कमाई का लालच देकर निवेशकों को ठगने की कोशिश करता है, तो उसे कड़ी कार्रवाई और गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा।
सेबी ने दोनों आरोपियों पर सख्त कर्रवाई किए। इसके तहत सेबी की ओर से.दोनों आरोपियों पर तीन साल तक शेयर बाजार में ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। दोनों को ₹25 लाख-₹25 लाख का जुर्माना भी निर्देशित किया गया है, जो कि 45 दिन में अदा करना होगा। इसके साथ ही सेबी ने इसमें ₹4.83 करोड़ की राशि को 12% वार्षिक ब्याज सहित फरवरी 2022 से वसूलने का भी आदेश दिया है।
गौरतलब है कि शिवप्रसाद पट्टिया और अलकेश नरवारे पर सेबी ने आरोप लगाया है कि यह जोड़ी व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए लोगों को बुलाती थी। उन्हें ऑल्गो ट्रेडिंग यानी कंप्यूटर सिस्टम से स्वचालित ट्रेडिंग करने की सुविधा व गारंटीड रिटर्न का लालच दिया जाता था। इसके बाद वे उन निवेशकों से उनके ट्रेडिंग अकाउंट के लॉगिन डिटेल्स लेकर, उनके नाम पर ओटीएम विकल्पों में ट्रेड करते और पैसा अपने नियंत्रण वाले खातों में ट्रांसफर कर लेते थे। इन्हीं खातों में ₹4.83 करोड़ की अवैध कमाई मिली, जिसे सेबी ने जब्त करने का आदेश दिया है।