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थाना बाबू पुरवा के अंतर्गत बाकरगंज चौकी के उप निरीक्षक “सुरेंद्र सिंह” द्वारा संविधान के चौथे स्तंभ कानपुर दक्षिण प्रेस को खाली कराने का उठाया बीड़ा व बने भूमाफिया के साथी । ———– धीरेन्द्र गुप्ता

कानपुर – मुख्य अपराध संख्या 304 / 17 धारा – 452 506 387 IPC थाना बाबू पुरवा कानपुर नगर पंजीकृत मुकदमे के विवेचक द्वारा विवेचना में घोर लापरवाही की गई उपनिरीक्षक श्री अकबर अली द्वारा ।

क्या कहा पीड़ित पत्रकार ने –

विवेचना स्थानांतरण के पश्चात थाना अध्यक्ष बाबू पुरवा श्री अंजन कुमार सिंह ने वादी को सूचना 24- 10- 2017 को फ़ोन पर दी आपकी विवेचना श्री सुरेंद्र सिंह कर रहे हैं।

क्या कहा बाकरगंज उपनिरीक्षक सुरेन्द्र सिंह ने

—————————————- सुरेंद्र सिंह ने वादी को फोन 24- 10 -2017 को फोन किया की गुप्ता जी आइए चौकी पर चाय पीते हैं वादी जब चौकी पहुंचा तो दरोगा सुरेंद्र सिंह ने बाबू पुरवा थाने में फोन करके यह कहा कि नोटिस टाइप करा लाओ गुप्ता जी आए हैं रिसीव करवा लें और दरोगा सुरेंद्र सिंह ने वादी से यह कहा कि आपकी विवेचना पूरी हो चुकी केवल उसमें केवल जुर्म खराजा हटा देंगे बाकी आपकी घटना झूटी है विवेचना हो गई इसमे fr लगेगी चार्जशीट नही लगेगी जो की वादी ने अपने बयान व गवाह के बयान का एफीडेविट क्षेत्राधिकारी महोदय जी को प्राप्त करा दिया है।

दबंग भूमाफिया हँसीनुजमा अंसारी व समसूजमा अंसारी के हौसले बुलंद ।

वादी के अनुसार वादी के मुकदमे की जांच क्राइम ब्रांच से संपन्न कराई जाए ।

अपील –

सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है की इस मामले को संज्ञान में लें वह इस खबर को चलाएं व प्रकाशित करें एंव संबन्धित विभाग व सरकार भी इसे गंभीरता से लें , ताकि जिससे भू माफिया पर व मामले की निष्पक्ष कार्रवाई हो सके।

– कानपुर दक्षिण प्रेस क्लब अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार गुप्ता ।

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