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पटना हाई कोर्ट विश्वविद्यालयों के सेवा निवृत शिक्षकों के पेंशन व अन्य बकाये नहीं देने पर राज्य सरकार से नाराज । —- रिपोर्ट – धमेन्द्र मिश्रा

पटना। राज्य के विश्वविद्यालयों के  सेवा निवृत शिक्षकों के पेंशन व अन्य बकाये नहीं देने पर पटना हाई कोर्ट नाराज। कब तक होगा भुगतान राज्य सरकार व विश्वविद्यालय को अगली सुनवाई में बताने का दिया निर्देश।

मुख्केय न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कृष्णकांत सिंह की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश  दिया।

याचिकाकर्ता  की ओर से अदालत को बताया गया की सुबे के विभिन्न विश्ववविद्यालयों के सेवानिवृत शिक्षकों को सेवानिवृति के बाद पेंशन व उनके बकाये के भुगतान के लिए कार्यलय  का चक्कर लगाकर थक गये हैं। परंतु उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है जिस कारण इन सेवानिवृत शिक्षकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड रहा है।  मामलें पर 17 मई को अगली सुनवाई की जाएगी।

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