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लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे हार्दिक पटेल? मुश्किलें बढ़ीं, सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इनकार, कहा- कोई अर्जेंसी नहीं ।

रिपोर्ट – सज्जाद अली नयाने

नई दिल्ली – गुजरात हाईकोर्ट के फ़ैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं. हार्दिक पटेल की याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. हार्दिक पटेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी कोई अर्जेंसी नहीं है. बता दें कि अपनी याचिका में हार्दिक पटेल ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने और सज़ा को निलंबित करने की मांग की है. हार्दिक पटेल को फिलहाल लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि हार्दिक पटेल जुलाई 2018 में दोषी करार दिए गए थे. तो अब क्या अर्जेंसी है. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार ने हार्दिक पटेल की याचिका का विरोध किया. SG तुषार मेहता ने कहा कि इस तरह सुनवाई नहीं हो सकती. याचिका में कहा गया है कि नामांकन का आखिरी दिन चार अप्रैल है लिहाजा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाए. हार्दिक ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 2007 के नवजोत सिंह सिद्धू फैसले का हवाला दिया है।

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