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जयपुर राजस्थान सरकार के परिवाहन विभाग के नये नियम से परेशान जनता में भ्रामकता की स्थिति । ——————– – राम प्रकाश निगम

विदित हो कि विगत कुछ दिनों से व्हाट्सअप पर एक मैसेज जोरो पर है कि राजस्थान सरकार के परिवाहन विभाग ने एक योजना के तहत नया नियम पारित किया है,जो प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र को ऑनलाईन के माध्यम से उसका नूतनीकरण किया जा सकेगा,जिस नियम के मुताबिक जारी पत्र की तिथि 4/io/17 से लागू हो चुका है,
पत्र के मुताबिक जिसकी एक समय सीमा 4/10/17 से 3/11/17 निर्धारित की गई थी, इस सीमा तक कोई भी पैनाल्टी नहीं अदा करनी थी इसके उपरान दो पहिया वाहन को प्रथम एक माह के लिये रुपये 200/- चार पहिया वाहन के लिये रुपये 500/- पेनाल्टी + निर्धारित चार्ज अदा करने होंगें, तदोउपरान्त क्रमश: रूपये 500/- / 1000/- अदा करने पड़ेगें ।
लेकिन जो संशय उत्पन्न हुआ है वो ये है कि जो प्रत जारी की गई है उसमें जो सील लगी है उसपर पत्र क्रमांक-4768 / 17/10/17 अंकित है। अब इस पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सरकारी विभाग द्वारा जारी प्रतिलिपि है या फिर फर्जी है इसकी पुष्टी नहीं है । और यदि ये प्रतलिपि वाकई में सरकारी विभाग द्वारा जारी प्रतलिपि की कॉपी है, तो सवाल ये उठता है कि क्या इस पारित नियम को जनता के बीच प्रचारित व प्रसारित कर जनता को इस नियम से जागरूक करने के लिये समय रहते प्रयास किये गये या नही?
और यदि ऐसा कुछ भी नही है तो सरकार को इस प्रत पर स्पष्टता प्रस्तुत करनी चाहिये, ताकि जनता को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। साथ ही जब तक जनता में पूरी तरह जागरुकता प्रचारित / प्रसारित पूर्ण न कर ली जाये समय सीमा तय करना सायद उचित कदम नहीं है।

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