नई दिल्ली: टूलकिट केस मामले में पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को आज दिल्ली की एक अदालत ने ज़मानत दे दी है। दिशा को बीते दिनों दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया था। टूलकिट केस मेंं दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने रवि को एक-एक लाख रूपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है।
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टूलकिट को तैयार करने के आरोप में हुई थीं गिरफ्तार
गौरतलब है कि दिशा रवि को बीते महीने केंद्र के खिलाफ किसानों द्वारा 26 जनवरी को निकाले गए परेड के दौरान हिंसा और उसके बाद जलवायु परिवर्तन एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग द्वारा ट्वीट किए गए टूलकिट को तैयार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस टूलकिट में बताया गया कि आत्मनिर्भर और समृद्ध बनने के लिए समर्थित होने के बजाय, अधिकांश किसानों को बड़े निगमों और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के नियंत्रण के अधीन किया जा रहा है, जिनका एकमात्र ध्यान मुनाफा है, और इसमें प्रकृति का बढ़ता शोषण शामिल है।
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भारत के खिलाफ असहमति फ़ैलाने का आरोप
दिशा रवि टूलकिट गूगल डॉक की संपादक हैं और उन पर दस्तावेज के निर्माण और प्रसार में एक महत्वपूर्ण साजिशकर्ता होने का आरोप है। दिशा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया और टूलकिट डॉक बनाने के लिए सहयोग किया। उसने दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए उनके साथ मिलकर काम किया। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया में, रवि और समूह के अन्य सदस्यों ने भारत के खिलाफ असहमति फैलाने के लिए खालिस्तानी पॉएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ सहयोग किया।
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