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ट्विटर को भारत सरकार ने दिया आखिरी मौका नए नियम लागू करने के लिये

ट्विटर को भारत सरकार ने दिया आखिरी मौका नए नियम लागू करने के लिये

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अगर वह सभी नियमों को नहीं मानता है तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती

नई दिल्ली: केन्द्र सरकार द्वारा पेश किए गए नए आईटी नियमों को ठीक तरह से लागू न करने को लेकर सरकार ने ट्विटर को फाइनल नोटिस भेजा है और इस पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा है. सरकार ने ट्विटर को नए नियमों को मानने को लेकर आखिरी मौका देते हुए चेतावनी दी है कि अगर वह सभी नियमों को नहीं मानता है तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.

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जवाब से संतुष्ट नहीं सरकार

सरकार ने अपने खत में 26 मई और 28 मई, 2021 को भेजे गए खत और उसपर ट्विटर द्वारा 28 मई और 2 जून, 2021 को भेजे गए का हवाला देते हुए कहा है कि माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म द्वारा दिए गए जवाब पूरी तरह से MeitY को संतुष्ट नहीं करते हैं और न ही नए नियमों को पूरी तरह से मानते हुए दिखाई देते हैं.

नहीं दी अभी तक जानकारी

मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा कि ट्विटर ने अब तक नए नियमों के तहत मुख्य अनुपालन अधिकारी की जानकारी नहीं दी है. इसके साथ ही कंपनी द्वारा रखे गए शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क अधिकारी भी भारत में ट्विटर इंक के कर्मचारी नही हैं. वहीं ट्विटर द्वारा खत में लिखा गया ट्विटर इंक का ऑफिस एड्रेस भी भारत के एक लॉ फर्म का है जो कि नियमों के तहत सही नहीं है.

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भुगतने होने अनपेक्षित परिणाम

सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को लेकर जारी किए गए नियम 26 मई से प्रभाव में आ गए हैं और इसको एक सप्ताह भी बीत चुके हैं लेकिन ट्विटर ने इन नियमों को मानने से मना कर दिया है. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह के गैर-अनुपालन से अनपेक्षित परिणाम होंगे, जिसमें ट्विटर को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) एक्ट, 2000 की धारा 79 के तहत इंटरमीडियरी के रूप में मिलने वाले छूट से हाथ धोना पड़ सकता है. यह उपरोक्त नियमों के नियम 7 के तहत स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है.

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आखरी मौक़ा

इसके साथ ही सरकार ने आखिर में अपने पत्र में ट्विटर को नए डिजिटल नियमों को मानने के लिए आखिरी मौका देने की बात कही है. ऐसे में यदि ट्विटर इन नियमों को नहीं मानता है तो उसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) एक्ट, 2000 की धारा 79 के तहत इंटरमीडियरी के रूप में मिलने वाले छूट से हाथ धोना पड़ सकता है और साथ ही IT एक्ट और भारत के अन्य कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

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