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ठाणे CDR केश : नवाजुद्दीन सिद्दीकी के एडवोकेट रिजवान को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस । —- रिपोर्ट – बीनू वर्गिस

●- एडवोकेट रिजवान को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
●- सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के ठाणे के डीसीपी के खिलाफ विभागीय जांच के       आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई।
●- महाराष्ट्र सरकार ने रिजवान की रिहाई के आदेश को दी है चुनौती।

रिजवान पर आरोप लगाया गया है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी सहित कई व्यक्तियों के कॉल विवरण रिकॉर्ड किया हैं। उसे इस अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने कहा था, कि पहली नजर में कोई सबूत नहीं थे और गिरफ्तारी के नियमों का पालन नहीं किया गया था।

सोमवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के ठाणे के डीसीपी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश पर भी रोक लगा दी है।

पुलिस ने इस CDR केस में नवाजुद्दीन के अलावा जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ और कंगना रनौत का भी नाम लिया था। पुलिस ने दावा किया है कि  जांच के दौरान यह भी पता चला कि 2016 में कंगना रनौत ने भी ऋतिक रोशन का मोबाइल नंबर रिजवान सिद्दीकी के साथ साझा किया था।

 

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