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पढें क्या- क्या खुला – कोरोना खत्म ? अनलॉक के पांचवें चरण का ऐलान, दिशा-निर्देश जारी, जिससे ऐसा ही लगता है !!

क्या जिम्मेदारी से पल्ला झाड केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के पाले में डाल दी गेंद ? अब राज्य सरकारों बनाया आत्मनिर्भर ??

नई दिल्ली – कोरोना वायरस के चलते लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक के पांचवें चरण का ऐलान कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके तहत मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी गई थी।

सिनेमा हॉल/मल्टीप्लेक्स/स्विमिंग पूल खुलेंगे
भारत सरकार ने सिनेमा हॉल/मल्टीप्लेक्स/स्विमिंग पूल को स्पोर्ट्सपर्सन की ट्रेनिंग के लिए/एंटरटेनमेंट पार्क को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सिनेमा घरों में बैठने की क्षमता का 50% तक खोलने की अनुमति दे दी है। इसक लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा SOP जारी की जाएगी।

स्कूलों, कोचिंग संस्थानों को खोलने का निर्णय राज्य सरकारों को
सरकार ने कहा है कि 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्य सरकार को निर्णय लेने की छूट दी गई है, माता-पिता की सहमति आवश्यक होगी। अनलॉक 5 में सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और अन्य जगहों पर पहले की तरह ही 100 व्यक्तियों को एतत्रित होने की अनुमति दी गई है। यह नियम केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर लागू हैं। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा।

एक जून से शुरू हुई थी अनलॉक की प्रक्रिया
देश में अनलॉक (लॉकडाउन से बाहर निकलने की) प्रक्रिया एक जून को वाणिज्यिक, सामाजिक, धार्मिक और अन्य गतिविधियों को क्रमबद्ध तरीके से फिर से खोले जाने के साथ शुरू हुई थी।

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