नई दिल्ली: बाटला हाउस, दिल्ली की एक अदालत ने 2008 के बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में आरिज़ खान उर्फ जुनैद को दोषी ठहराया है। उसकी सजा पर 15 मार्च को फैसला होगा.
अधिक महत्वपूर्ण जानकारियों / खबरों के लिये यहाँ >>क्लिक<< करें
इंस्पेक्टर मोहनचंद हुए थे शहीद
गौरतलब है कि इससे पहले, 2013 में शहजाद अहमद को सज़ा हो चुकी है. दोनों बटला हाउस एनकाउंटर के बीच भाग गए थे. इनके दो आतंंकी साथी आतिफ आमीन, मोहम्मद साजिद मारे गए थे जबकि मोहम्मद सैफ पकड़ा गया था. दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा इसमें शहीद हो गए थे जबकि 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे.
‘लोकल न्यूज’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से ‘नागरिक पत्रकारिता’ का हिस्सा बनने के लिये यहाँ >>क्लिक<< करें
आरिज खान मुख्य साज़िशकर्ता
गौरतलब है कि वर्ष 2008 में दिल्ली ,जयपुर,अहमदाबाद और यूपी की अदालतों में हुए धमाकों का आरिज खान मुख्य साज़िशकर्ता है.इन धमाकों में 165 लोग मारे गए थे और 535 लोग घायल हो गए थे. तब इस पर 15 लाख रुपये का इनाम था और इसके खिलाफ इंटरपोल के जरिये रेड कॉर्नर नोटिस निकला हुआ था. आजमगढ़ के रहने आरिज़ खान उर्फ जुनैद को स्पेशल सेल की टीम ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था.
निडर, निष्पक्ष, निर्भीक चुनिंदा खबरों को पढने के लिए यहाँ >> क्लिक <<करे