नई दिल्ली : गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत के पेश नहीं होने पर मुम्बई की एक अदालत ने सोमवार को उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया. अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने एक फरवरी को रनौत को समन जारी कर एक मार्च को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था. कंगना रनौत के सोमवार को अदालत में पेश नहीं होने पर मजिस्ट्रेट आरआर खान ने अभिनेत्री के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए मामले को सुनवाई के लिए 26 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दिया.
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इससे पहले, निचली अदालत ने बताया था कि मामले की आगे की सुनवाई के लिए 22 मार्च की तारीख तय की गई है. रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी ने अदालत में दलील दी थी अभिनेत्री के खिलाफ समन कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना जारी किया और इसलिए यह ‘विधि विरुद्ध’ है. सिद्दीकी ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा जिस प्रक्रिया का पालन किया गया, उसे बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी.
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वहीं, जावेद अख्तर की वकील वृंदा ग्रोवर ने दलील दी कि किसी उच्च अदालत के समन पर रोक ना लगाने के मद्देनजर अगर प्रक्रिया को चुनौती भी दी जाती है, तब भी रनौत को अदालत के निर्देशानुसार पेश होना होगा. वकील ने दलील दी, ‘आदेश के खिलाफ अपील करना या प्रक्रिया को चुनौती देना आरोपी का अधिकार है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता और ऐसा करने से कोई उसे रोक भी नहीं सकता…यह अदलत भी नहीं. कगना रनौत इस अदालत के आदेश का पालन करने में विफल रही हैं और किसी उच्च अदालत ने भी समन पर रोक नहीं लगाई है.’
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