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लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाला मामले में ज़मानत याचिका फिर ख़ारिज

रिपोर्ट – सज्जाद अली नायाणी

भारत में झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाला ममाले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी है।

झारखंड – झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को चारा मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की ज़मानत याचिका एक बार फिर ख़ारिज कर दी। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने उनकी ज़मानत का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में लालू प्रसाद यादव की आधी कस्टडी पूरी नहीं हुई है, इससे पहले भी इसी आधार पर ज़मानत मांगी गई थी इसलिए उन्हें ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए।

सीबीआई के इस तर्क पर अदालत ने लालू प्रसाद यादव की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी। इससे पहले तीन तारीख़ों में उनकी याचिका पर सुनवाई टल गई थी। याचिका में लालू प्रसाद यादव ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए कहा था कि वे रांची के एक अस्पताल में भर्ती हैं और कई बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ समय से उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है अतः बढ़ती उम्र और ख़राब स्वास्थ्य के दृष्टिगत उन्हें ज़मानत दी जाए।

इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को पिछले साल 24 मार्च को भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सात-सात साल की सज़ा सुनाई थी। इसके अलावा चारा घोटाले के तीन अन्य मामलों में भी उन्हें सज़ा सुनाई जा चुकी है। इस बीच देवघर कोषागार मामले में भी लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई की सज़ा बढ़ाने की मांग वाली याचिका को उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।

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