नई दिल्ली: हवाई सफर, मास्क पहनने को लेकर लापरवाही और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ने करने पर डीजीसीए सख्त हो गया है. डीजीसीए ने अपने निर्देश में कहा है कि एयरपोर्ट परिसर में घुसने से लेकर परिसर से निकलने तक मास्क एकदम सही तरह से पहनना होगा.
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इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा. डीजीसीए ने कहा उचित चेतावनी के बावजूद अगर कोई यात्री कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो उसे सिक्योरिटी एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा और कानूनन कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा अगर विमान में प्रवेश करने के बाद मास्क उतारते हैं या कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं तो उन्हे विमान से डी-बोर्ड यानी उतार दिया जाएगा.
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DGCA के नए नियम
- अब सभी यात्रियों को हवाई यात्रा के दौरान हर समय अपना मास्क पहनना जरुरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के जरुरी मानदंडों को बनाए रखना होगा। केवल हच अपरिहार्य कारणों या एक्सेप्शनल कंडीशंस को छोड़कर ही मास्क नाक से नीचे नहीं जाने पायेगा।
- इसके साथ ही हवाई अड्डे के प्रवेश पर तैनात पुलिस कर्मी या CISF के जवान अब यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी को भी बिना मास्क पहने हवाई अड्डे के अन्दर प्रवेश करने की अनुमति न हो। CASO और अन्य पर्यवेक्षण अधिकारियों को अब इस जरुरी बात को व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करना होगा।
- वहीं अब हवाई अड्डे के निदेशक / टर्मिनल प्रबंधक, यह सुनिश्चित करेंगे कि यात्री ठीक से अपना मास्क पहने हों और हवाई अड्डे के परिसर के अन्दर हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का नियम बनाए रखें।
- यदि कोई भी यात्री COVID – 19 प्रोटोकॉल को तोड़ता नजारा आ रहा है, तो उसे उचित चेतावनी के बाद वहां मौजूद सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा।
अब यदि उड़ान के समय विमान में, कोई यात्री बार-बार चेतावनी देने के बाद भी सही ढंग से मास्क नहीं पहनता मिलेगा, तो उसे टेक-ऑफ से पहले ही डी-बोर्ड यानी उतार दिया जाएगा।
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