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हाई कोर्ट ने डॉ. कफील खान के खिलाफ एक और निलंबन आदेश पर लगाईं रोक

हाई कोर्ट ने डॉ. कफील खान के खिलाफ एक और निलंबन आदेश पर लगाईं रोक

Dr Kafeel Khan

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जुलाई 2019 के यूपी सरकार के उस आदेश पर भी रोक लगा दी है जिसमें डॉक्टर कफील अहमद खान को बहराइच जिला अस्पताल में मरीजों का जबरन इलाज के इलाज और सरकार की नीतियों की आलोचना के आरोप में निलंबित किया गया था । यह दूसरी बार है जब कफील खान को योगी सरकार ने निलंबित किया था।

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गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगस्त 2017 में हुई त्रासदी के बाद वह पहले से ही निलंबित थे, जहां ऑक्सीजन की आपूर्ति में कथित व्यवधान के कारण 60 बच्चों की मौत हो गई थी। कफील खान द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एक महीने की अवधि के भीतर जांच समाप्त करने का निर्देश दिया है।

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अदालत ने आगे निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करेगा और अगर याचिकाकर्ता सहयोग नहीं करता है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच को एकतरफा समाप्त करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

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इसके अलावा, अदालत ने राज्य के अधिकारियों को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। कफील खान, अगस्त 2017 में अपने निलंबन के दौरान, लखनऊ के महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा (डीजीएमई) कार्यालय से जुड़े थे।

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