चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए वीडियो वैन के इस्तेमाल से जुड़े दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. इसके तहत वीडियो वैन के किसी भी स्थान पर 30 मिनट से ज्यादा समय तक रुकने पर पाबंदी लगाई गई है. आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को एक पत्र जारी कर राजनीतिक दलों द्वारा वीडियो वैन के इस्तेमाल से जुड़े दिशा-निर्देश जारी किए.
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पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राजनीतिक दलों द्वारा वीडियो वैन का इस्तेमाल उनकी योजनाओं और घोषणाओं के प्रचार के लिए किया जा सकता है. इनके जरिए किसी प्रत्याशी विशेष के लिए वोट या समर्थन नहीं मांगा जा सकेगा.
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अगर वीडियो वैन का प्रयोग किसी उम्मीदवार के प्रचार के लिए किया जाता है तो उसका खर्च संबंधित उम्मीदवार के खाते में दर्ज किया जाएगा. चुनाव पर्यवेक्षकों को ऐसे खर्चों पर करीबी नजर रखने का निर्देश दिया गया है. आयोग ने कहा है कि वीडियो वैन से सुबह आठ से रात आठ बजे के बीच ही प्रचार किया जा सकेगा. रैलियों और रोड शो के आयोजन में इन वाहनों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी.
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आयोग के मुताबिक, राजनीतिक दलों के बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में वीडियो वैन के जरिए अपनी प्रचार सामग्री का प्रदर्शन करने पर भी रोक रहेगी. वीडियो वैन किसी भी प्रचार स्थल पर 30 मिनट से अधिक समय तक नहीं रुके, यह सुनिश्चित करना संबंधित राजनीतिक दल की जिम्मेदारी होगी.