दिल्ली हाई कोर्ट ने फेसबुक इंडिया की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा व्हॉट्सएप की 2021 की निजता नीति की जांच के आदेश को चुनौती दी गई थी। फेसबुक इंडिया ने अगस्त में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा संबंधित मामले में अपील को खारिज करने के बाद एकल न्यायाधीश की पीठ का रुख किया था। याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी भी की है।
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि ‘मुकदमा दायर करने के अवसरों’ का कुछ अंत होना चाहिए। खंडपीठ ने 25 अगस्त को व्हॉट्सएप और फेसबुक की उन अपीलों को खारिज कर दिया था जो सीसीआई के आदेश से की जा रही जांच को चुनौती देने के अनुरोध को खारिज करने विरोध में दायर की गई थी।
इस मामले की ताजा सुनवाई में न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि सीसीआई जांच को चुनौती देने वाली फेसबुक इंक की याचिका को खंडपीठ पहले ही खारिज कर चुकी है। हाई कोर्ट ने याचिका निरस्त करते कहा, ‘आप अब अचानक उठे और आदेश को चुनौती दें रहे हैं। अब बहुत हो गया है। ‘मुकदमेबाजी के लिए अवसरों’ का कुछ अंत होना चाहिए।’