पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ सोमवार को दो मामलों में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। तोशाखाना मामले में कोर्ट के सामने पेश नहीं होने और पिछले साल एक जनसभा के दौरान महिला न्यायाधीश को कथित तौर पर धमकी देने के मामले में यह गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इस बीच महिला न्यायाधीश को धमकी देने के मामले में इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की एक टीम लाहौर रवाना हो चुकी है।
तोशाखाना मामले की सुनवाई कर रहे इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश जफर इकबाल और न्यायाधीश को धमकी देने के मामले में वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश राणा मुजाहिद रहीम ने पुलिस को पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने को कहा। कोर्ट ने तोशाखाना मामले में उन्हें 18 मार्च और जज को धमकी देने के मामले में इमरान को 21 मार्च को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ पिछले साल अगस्त में एक रैली में उनकी टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज किया गया था। इमरान खान ने अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी और शीर्ष पुलिस अधिकारियों को उनकी पार्टी के प्रति पक्षपाती रवैये के गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी।
पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने सहयोगी शहबाज गिल के साथ किए गए व्यवहार के लिए भी उन्हें दोषी ठहराया था। इमरान ने आरोप लगाया था कि गिल को न्यायिक हिरासत में प्रताड़ित किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ अवमानना के मामले में कार्यवाही शुरू करने के बाद इमरान खान पर मामला दर्ज किया गया था। पिछले साल सितंबर में जेबा चौधरी से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने के लिए इमरान खान सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश हुए थे। इमरान पर प्रधानमंत्री रहने के दौरान मिले उपहारों को तोशाखाना से कम दाम पर खरीदने और मुनाफे के लिए बेचने के भी आरोप हैं।