पाकिस्तान की एक जिला अदालत ने तोशाखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट निलंबित करने की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने 28 फरवरी को 70 वर्षीय इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना मामले में सरकारी उपहारों की बिक्री से प्राप्त आय को छिपाने के मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी के आदेश जारी किए थे। न्यायाधीश ने इस्लामाबाद पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर 18 मार्च तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था।
फैसले सुनाते हुए न्यायाधीश इकबाल ने गुरुवार को कहा कि वारंट को इस आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता है कि इमरान खान एक निश्चित तारीख को पेश होंगे। उन्होंने पुलिस को इमरान खान को गिरफ्तार करने और कानून के अनुसार 18 मार्च को पेश करने का आदेश दिया। जज ने लगातार तीन सुनवाई के बाद अपने फैसले में लिखा कि कानून सबके लिए समान है।
एक अन्य मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश फैजान हैदर गिलानी ने एक महिला जज को धमकी देने के मामले में इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को 20 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया। इमरान खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए न्यायाधीश जेबा चौधरी और अन्य अफसरों के खिलाफ धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश राणा मुजाहिद रहीम ने 13 मार्च को इमरान के अदालत में पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उन्होंने मामले की सुनवाई की नई तारीख 29 मार्च भी तय की थी, लेकिन इमरान ने उसी अदालत में गिरफ्तारी के आदेशों को चुनौती दी और उन्हें राहत मिली। जब अदालत ने सुनवाई को 20 मार्च के लिए पुनर्निर्धारित किया, तो गिरफ्तारी वारंट को तब तक के लिए निलंबित कर दिया और कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा।