पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने बुधवार को देश के शीर्ष चुनाव अधिकारी को आगामी आम चुनाव की तारीख तय करने के लिए बैठक करने के लिए पत्र लिखा।
अल्वी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सिकंदर सुल्तान राजा को पत्र लिखकर नेशनल असेंबली (एनए) के भंग होने के 90 दिनों के भीतर आम चुनाव की तारीख तय करने की संवैधानिक आवश्यकता का हवाला दिया। नेशनल असेंबली को नौ अगस्त को भंग कर दिया गया था जिसके तहत पाकिस्तान चुनाव आयोग के लिए विधानसभा भंग होने के 90 दिनों के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य हो गया।
अल्वी के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किए गए पत्र के मुताबिक, राष्ट्रपति ने सीईसी को आम चुनाव के लिए उचित तारीख तय करने के लिए आज या कल एक बैठक आयोजित करने के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा, ‘पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 48 (5) के आधार पर राष्ट्रपति असेंबली के आम चुनाव कराने के लिए भंग होने की तारीख से 90 दिन के भीतर एक तारीख तय करने के लिए बाध्य हैं।’
बैठक का निमंत्रण ईसीपी द्वारा एक नई परिसीमन प्रक्रिया की घोषणा के मद्देनजर आया है जो 14 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी और उसके बाद चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी।
ईसीपी दुविधा में है क्योंकि यह 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने के दो दायित्वों को पूरा नहीं कर सकता है और नए चुनावी जिलों का निर्धारण भी नहीं कर सकता है।