कनाडा के मैनिटोबा प्रांत में दस्तावेजों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके आव्रजन धोखाधड़ी करने के लिए 41 वर्षीय भारतीय मूल के एक व्यक्ति पर 20,000 कनाडाई डॉलर (14,484 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना लगाया गया है।
एक मीडिया रिपोर्ट ने सोमवार को दावा किया कि आरोपी भारतीय मूल के व्यक्ति अवतार सिंह सोही 2006 से कनाडा में रह रहा है। जिसे कनाडा आव्रजन और शरणार्थी संरक्षण अधिनियम के तहत गलत बयानी के लिए दोषी ठहराया। मैनिटोबा की प्रांतीय अदालत ने सोमवार को सुनवाई की कि सोही ने दावा किया कि एक भारतीय महिला जो लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट (एलएमआईए) पर कनाडा आई थी। वह उसकी नानी नहीं है
रिपोर्ट में कहा गया है कि अस्थायी विदेशी कर्मचारी की आवश्यकता प्रदर्शित होने के बाद एलएमआईए जारी किए जाते हैं क्योंकि काम करने के लिए कोई नागरिक या स्थायी निवासी उपलब्ध नहीं होता है। मामले में अभियोजक ने कहा कि महिला अवैध रूप से कहीं और काम कर रही थी, लेकिन अवतार ने उसे यह दिखाने के लिए वेतन स्टब्स दिए किए कि वह मार्च 2019 से जुलाई 2021 तक उसके लिए काम कर रही थी। उन्होंने उसे कई हस्ताक्षरित दस्तावेज भी उपलब्ध कराए जिनका उपयोग उसने अपने स्थायी निवास आवेदन के हिस्से के रूप में किया था।
रिपोर्ट में संघीय क्राउन अटॉर्नी मैट सिंक्लेयर के हवाले से कहा गया, आव्रजन प्रणाली को कमजोर करने के लिए दस्तावेज बनाकर अवतार सिंह ने धोखाधड़ी की। क्राउन और डिफेंस सोही के लिए 20,000 कनाडाई डॉलर के जुर्माने पर सहमत हुए, जिस पर न्यायाधीश ने हस्ताक्षर किए। रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत को बताया गया कि इस अपराध के लिए अधिकतम सजा 50,000 कनाडाई डॉलर का जुर्माना और/या दो साल की जेल है। सिंक्लेयर ने कहा, उनका व्यवहार हमारी आव्रजन प्रणाली के भरोसे को कमजोर करता है और इसकी निंदा की जानी चाहिए और इसे रोका जाना चाहिए।