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9 वर्षीय बच्ची के दुष्कर्मी को झालावाड़ में पोक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, जानें पूरा मामला

राजस्थान के झालावाड़ जिले के थाना रायपुर में दर्ज 9 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी युवक कन्हैया लाल उर्फ कान्हा भील (25) निवासी गडारा थाना सुनेल को पोक्सो कोर्ट न्यायधीश द्वारा बुधवार को 20 साल के कठोर कारावास और 25000 रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है। इस प्रकरण को जिला पुलिस द्वारा केस ऑफिसर स्कीम में चयनित किया गया था।

2020 को थाना रायपुर पर मुकदमा दर्ज हुआ था 

झालावाड़ एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि आरोपी युवक कन्हैया लाल उर्फ कान्हा के विरुद्ध 4 अगस्त 2020 को थाना रायपुर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी सोती हुई 9 वर्षीय बालिका को उठाकर एक खंडहर में ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। प्रकरण में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश किया।

मामले का चयन केस ऑफिसर स्कीम

अपराध की गंभीरता को देखते हुए मामले का चयन केस ऑफिसर स्कीम मे कर कोर्ट, अभियोजन अधिकारी एवं गवाहों से समय-समय पर समन्वय स्थापित कर प्रकरण की सफलता हेतु प्रभावी प्रयास किए गए। बुधवार को ट्रायल के बाद पोक्सो कोर्ट द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध दोष सिद्ध पाया जाने पर 20 वर्ष कठोर कारावास वह 25000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

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