नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने टूलकिट मामले की आरोपी पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि (22) को तीन दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का शुक्रवार को आदेश दिया।
पटियाला अदालत में हुई पेशी
बेंगलुरु निवासी सुश्री रवि की पांच दिनों की पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने पटियाला अदालत में आज पेश किया।
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पूछताछ के पुलिस ने माँगा समय
सरकारी वकील ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि पूछताछ के दौरान रवि ने टालमटोल की। पुलिस को पूछताछ के लिए और समय की जरूरत है। अदालत में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस मामले के एक अन्य आरोपी शांतनु मुलुक, जिसे बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 10 दिनों के लिए अग्रिम जमानत दी है, को पूछताछ के लिए 22 फरवरी यानी सोमवार को बुलाया जाएगा और सुश्री रवि की उस समय पुलिस की जरूरत होगी।
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ज़मानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई
अपर मुख्य मजिस्ट्रेट आकाश जैन ने दिल्ली पुलिस की मांग को स्वीकार कर लिया। शनिवार को सुनवाई के लिए दिशा रवि की नियमित जमानत याचिका सत्र अदालत में सूचीबद्ध है।
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टूलकिट मामले में किया है गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस की साइबर-क्राइम यूनिट ने दिशा रवि को ‘टूलकिट’ साझा करने के मामले में पिछले सप्ताह बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग की तरफ से किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुये साझा की गई ‘टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट’ में सुश्री रवि की कथित भागीदारी के मामले में यह गिरफ्तारी की थी।