Home अर्थ - व्यापार जीएसटी भरने की फिर बढ़ी सालाना समयसीमा, 31 मार्च हुई अंतिम तारीख

जीएसटी भरने की फिर बढ़ी सालाना समयसीमा, 31 मार्च हुई अंतिम तारीख

0
जीएसटी भरने की फिर बढ़ी सालाना समयसीमा, 31 मार्च हुई अंतिम तारीख
GST

सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए माल एवं सेवा कर (GST) का सालाना रिटर्न भरने की समयसीमा रविवार को 31 मार्च तक बढ़ा दी है. यह सरकार द्वारा दिया गया दूसरा विस्तार है. पहले यह समयसीमा 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 कर दी गई थी. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समयसीमा के भीतर रिटर्न भरने में करदाताओं को आ रही दिक्कतों के मद्देनजर सरकार ने 2019-20 के लिए GSTR-9 और GSTR-9C भरने की समयसीमा और बढ़ा दी है. समयसीमा में यह विस्तार चुनाव आयोग की मंजूरी के साथ किया गया है.

अधिक महत्वपूर्ण जानकारियों / खबरों के लिये यहाँ क्लिक करें

GSTR 9 एक सालाना रिटर्न है, जो जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं को भरना होता है. GSTR-9C ऑडिट किए गए सालाना वित्तीय लेखा-जोखा और GSTR 9 का मिलान है. सालाना रिटर्न भरना सिर्फ उन करदाताओं के लिए अनिवार्य है, जिनका सालाना टर्नओवर दो करोड़ रुपये से अधिक होता है. इसी तरह पांच करोड़ रुपये से अधिक के सालाना टर्नओवर वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिये खरीद-बिक्री के मिलान ब्यौरा जमा करना अनिवार्य होता है.

निडर, निष्पक्ष, निर्भीक चुनिंदा खबरों को पढने के लिए यहाँ क्लिक करे

AMRG एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि भले ही यह 31 दिनों का अपेक्षाकृत छोटा विस्तार है, लेकिन कर पेशेवरों के लिए आवश्यक जिम्मेदारी पूरा करने के लिये पर्याप्त है.

‘लोकल न्यूज’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से ‘नागरिक पत्रकारिता’ का हिस्सा बनने के लिये यहाँ >>क्लिक<< करें

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here