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Bombay HC: माता-पिता के जीवनकाल के दौरान, बच्चे अपने माता-पिता की संपत्ति पर विशेष स्वामित्व या कब्ज़ा अधिकार का दावा नहीं कर सकते:

Bombay HC: बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि अपने माता-पिता के जीवनकाल के दौरान, बच्चे कानूनी तौर पर अपने माता-पिता की संपत्ति पर विशेष स्वामित्व या कब्ज़ा अधिकार का दावा नहीं कर सकते। अदालत ने वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के उस आदेश को चुनौती देने वाली एक बेटे की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसे अपनी मां के स्वामित्व वाले मकान को खाली करने का निर्देश दिया गया था। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 (वरिष्ठ नागरिक अधिनियम) वरिष्ठ नागरिकों की भलाई की रक्षा करते हुए उन्हें आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदोश पी. पूनीवाला की खंडपीठ ने कहा , ” माता-पिता के जीवनकाल के दौरान, बच्चे अपने माता-पिता की संपत्ति के संबंध में विशेष स्वामित्व या कब्जे का दावा करते हुए किसी भी कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं।”

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हर्षल एन. मिराशी , राज्य की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील पीजे गव्हाणे और प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता अजीत एम. सवागावे उपस्थित हुए। एक वरिष्ठ नागरिक मां ने अपने बेटे और बहू के खिलाफ उसे उसके निवास से अवैध रूप से बेदखल करने के लिए मुकदमा दायर किया था। उनके बेटे ने वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) द्वारा जारी एक आदेश को चुनौती दी थी। मां ने यह कहते हुए ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था कि बेटे और उसकी पत्नी ने उसे गैरकानूनी तरीके से निष्कासित कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता को अपनी मां के स्वामित्व वाले मकान को खाली करने का निर्देश दिया। इसलिए, याचिकाकर्ता ने ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। “ यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में, अपने पति के निधन के बाद, माँ को अपने बेटों और उनके परिवार के सदस्यों (बड़े बेटे को छोड़कर) से प्यार, स्नेह, देखभाल और सहानुभूति प्राप्त करने की आवश्यकता थी। कोर्ट ने कहा , अपने बेटे द्वारा घर से निकाले जाने के बाद ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाने के लिए कानूनी कार्यवाही का सहारा लें ।

न्यायालय ने कहा कि अपने एक बेटे द्वारा अस्वीकार किए जाने के कारण मां को गंभीर भावनात्मक आघात का सामना करना पड़ा, यह एक ऐसी पीड़ा है जो किसी भी माता-पिता को सहन नहीं करनी चाहिए। बेंच ने उन मूल्यों पर प्रकाश डाला जो जीवन में भौतिक संपत्ति से बढ़कर हैं, इस बात पर जोर दिया कि माता-पिता केवल धन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विभिन्न क्षेत्रों में अपने बच्चों की उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। ऐसे आदर्शों के बावजूद, चल रही कानूनी लड़ाई ने मानवीय लालच के सामने ऐसी धारणाओं की अव्यवहारिकता को उजागर किया। न्यायालय ने वरिष्ठ नागरिकों के मौलिक अधिकारों को मान्यता देते हुए, उनके अधिकारों के लिए विधायी सुरक्षा के रूप में वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के अधिनियमन को रेखांकित किया। “ ऐसे बच्चों के माता-पिता को गर्व होगा जिनकी हर मोर्चे पर अपनी उपलब्धियां होंगी और वे अपने बूढ़े माता-पिता की धन-दौलत पर नज़र नहीं डालेंगे। हालाँकि, जो मुक़दमा अदालतों तक पहुँच गया है, वह दिखाएगा कि दुनिया इतनी आदर्शवादी नहीं हो सकती, क्योंकि मानवीय लालच एक अथाह गड्ढा है। यह निश्चित रूप से न तो जीवन की वह अवस्था है और न ही माँ की उम्र, कि उसे ऐसे कारण से कष्ट सहना पड़े। कोर्ट ने कहा इसी कारण से विधायिका ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को मान्यता देने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए वरिष्ठ नागरिक अधिनियम बनाया है, ” ।

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