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आयकर रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को सरकार ने फिर बढ़ा दिया जाने किसको कितनी राहत 

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आयकर रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को सरकार ने फिर बढ़ा दिया जाने किसको कितनी राहत 

नई दिल्ली : भारत सरकार ने आयकरदाताओं को एक बार फिर राहत दी है. सरकार ने फिर से आयकर रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है. अब व्यक्तिगत करदाताओं के पास 10 जनवरी 2021 तक वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) का आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए का समय रहेगा. एक बार फिर स्मॉल व मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को राहत देने के​ लिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स के भुगतान की डेडलाइन को भी आगे बढ़ाया गया है. नोटिफिकेशन जारी कर वित्त मंत्रालय ने बताया कि कोविड19 से पैदा हुए हालातों को देखते हुए सरकार ने विभिन्न अनुपालनों की डेडलाइन को भी आगे बढ़ा दिया है।

मंत्रालय ने कहा कि ऐसे करदाता व उनके पार्टनर्स जिनके खातों का ऑडिट होना है और कंपनियों (जिनकी रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 थी), ऐसे दोनों तरह के टैक्सपेयर्स के लिए आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर भरने की डेडलाइन को 15 फरवरी 2021 बढ़ाकर किया जा रहा है. तथा ऐसे करदाता जिन्हें इंटरनेशनल/विशिष्ट डॉमेस्टिक ट्रांजेक्शंस के मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है (उनके लिए 31 जनवरी 2021 आईटीआर फाइल करने की ताजा ड्यू डेट है), के लिए आकलन वर्ष 2020-21 का आईटीआर भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 किया जा रहा है।

उल्लिखित दोनों कैटेगरी के ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी सेल्फ असेसमेंट कर देनदारी 1 लाख रुपये तक है, उनके पास सेल्फ असेसमेंट टैक्स का भुगतान करने के लिए अब 15 फरवरी 2021 तक का वक्त रहेगा।

नोटिफिकेशन में आगे कहा गया कि उल्लिखित करदाताओं को छोड़कर अन्य सभी करदाता, जिनके लिए रिटर्न फाइल करने की ताजा आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 थी, उनके मामले में अब आकलन वर्ष 2020-21 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को एक बार फिर बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 किया जा रहा है. इस कैटेगरी के ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी सेल्फ असेसमेंट कर देनदारी 1 लाख रुपये तक है, उनके पास सेल्फ असेसमेंट टैक्स का भुगतान करने के लिए अब 10 जनवरी 2021 तक का वक्त रहेगा।

आगे कहा गया कि आयकर कानून के तहत आकलन वर्ष 2020-21 के लिए विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट्स जैसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, इंटरनेशनल/विशिष्ट डॉमेस्टिक ट्रांजेक्शन के मामले में रिपोर्ट आदि को प्रस्तुत करने की समयसीमा को बढ़ाकर 15 जनवरी 2021 कर दिया गया है. ​इसके अलावा विवाद से विश्वास स्कीम के तहत ऑर्डर्स की पासिंग डेट को भी बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दिया गया है।

नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि सरकार ने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के सेक्शन 44 के तहत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सालाना रिटर्न प्रस्तुत करने की डेडलाइन को भी बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 कर दिया है. यह अभी 31 दिसंबर 2020 थी।

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