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बाटला हाउस मुठभेड़ में 15 मार्च को सज़ा का एलान, मुख्य साज़िशकर्ता आरिज़ हुआ दोषी क़रार

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नई दिल्ली: बाटला हाउस, दिल्ली की एक अदालत ने 2008 के बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में आरिज़ खान उर्फ जुनैद को दोषी ठहराया है। उसकी सजा पर 15 मार्च को फैसला होगा.

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इंस्पेक्टर मोहनचंद हुए थे शहीद
गौरतलब है कि इससे पहले, 2013 में शहजाद अहमद को सज़ा हो चुकी है. दोनों बटला हाउस एनकाउंटर के बीच भाग गए थे. इनके दो आतंंकी साथी आतिफ आमीन, मोहम्मद साजिद मारे गए थे जबकि मोहम्मद सैफ पकड़ा गया था. दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा इसमें शहीद हो गए थे जबकि 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे.

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आरिज खान मुख्य साज़िशकर्ता
गौरतलब है कि वर्ष 2008 में दिल्ली ,जयपुर,अहमदाबाद और यूपी की अदालतों में हुए धमाकों का आरिज खान मुख्य साज़िशकर्ता है.इन धमाकों में 165 लोग मारे गए थे और 535 लोग घायल हो गए थे. तब इस पर 15 लाख रुपये का इनाम था और इसके खिलाफ इंटरपोल के जरिये रेड कॉर्नर नोटिस निकला हुआ था. आजमगढ़ के रहने आरिज़ खान उर्फ जुनैद को स्पेशल सेल की टीम ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था.

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