अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में पैसों को लेकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आये, इसलिए प्रदेश की योगी सरकार एक योजना चला रही है, इस योजना के अंतर्गत बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद दी जाती है।
नई दिल्ली : अब गरीब परिवारो की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद देने के लिए सरकार द्वारा कई योजनायेेे चलाई जाती हैं, इन्हीं में से एक उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही शादी अनुदान योजना है इस योजना के अंतर्गत विवाह करने योग्य लड़कियों को 51,000 रुपये की सहायता दी जाती है।
फायदा कौन ले सकता है
इस योजना का लाभ लेने के लिये आवेदन तब किया जा सकता है जब किसी लड़की की उम्र 18 साल या इससे अधिक हो तथा जिस लड़के से शादी होनी है उस लड़के की उम्र 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, इस योजना के अंतर्गत इस योजना का लाभ एक परिवार से 2 लड़कियां हीं ले सकती हैं. योजना के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियों को शामिल किया गया हैै।
योजना के लिए शर्तें
1. आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए,
2. जिसकी सालाना आय 46800 रुपये ग्रामीण क्षेत्र के लिए और वहीं शहरी क्षेत्र के लिए 56400 रुपये से ज्यादा की नहीं होना चाहिए,
3. शादी अनुदान योजना का आवेदनकर्ता गरीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति होना आवश्यक है।
शादी अनुदान योजना के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स
आवेदनकर्ता का आधार कार्ड होना अनिवार्य है, आवेदनकर्ता को अपना आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा साथ ही जिन दंपति का विवाह हो रहा है उनका भी आयु प्रमाण पत्र आवश्य होना चाहिए।