मुम्बई – 1993 के मुंबई बम विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी अबू सलेम और करीमुल्ला खान को उम्रकैद देने के दौरान एक विशेष अदालत ने ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को मौत की सजा सुनाई थी।
मर्चेंट को साजिश रचने, सुविधा देने और जानबूझकर आतंक के कृत्यों के लिए दोषी ठहराया गया था। ताहिर को 2007 में गिरफ्तार किया गया था।
ताहिर मर्चेंट येर्वादा जेल में बन्द था, जिसको छाती के दर्द के कारण लगभग 3 बजे ससून अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहाँ इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मृत्यु सुबह लगभग 3:45 बजे हो गयी।
डॉक्टरों के मुताबिक ताहिर को हार्टअटैक आया जिसके बाद उसकी मौत हो गई।