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राफेल मामले की सुनवाई की रहस्यमय ढंग से बदली तारीख़, मुख्य न्यायाधीश भी हैं हैरान !!!

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने राफेल से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि वह हैरान हैं कि इससे जुड़े मामलों की सुनवाई की तिथियां कैसे बदल गईं?

दिल्ली – प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक़, भारत के सर्वोच्च न्यायलय में बहुचर्चित राफेल घोटाले से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई  ने कहा कि वह हैरान हैं कि राफेल से जुड़े मामलों की सुनवाई की तिथियां कैसे बदल गईं हैं? मुख्य न्यायाधीश को इस बात पर आपत्ति थी कि राफेल पर पूर्व में आए फ़ैसलों की समीक्षा के लिए दाख़िल पुनर्विचार याचिका और राहुल गांधी के ख़िलाफ़ अवमानना मामले की सुनवाई को लेकर अलग-अलग तिथियां कैसे लग गईं हैं। जबकि पूर्व में बेंच ने स्पष्ट कहा था कि दोनों मामलों की सुनवाई एक ही तिथि पर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ प्रशांत भूषण की ओर से राफेल मामले में दाख़िल रिव्यू याचिका कोर्ट के उस फ़ैसले से जुड़ी है, जिसमें फ्रेंच एविएशन फर्म दसॉल्ट के साथ 36 राफेल विमान सौदे की मंज़ूरी से जुड़े फ़ैसले पर फिर से विचार करने की मांग की गई है।
दूसरी ओर अवमानना मामला, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी से जुड़ा है। याद रहे कि राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली में ग़लत दावे करते हुए सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कह दिया था कि शीर्ष अदालत ने भी कहा है कि चौकीदार चोर है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ऐसा कुछ नहीं कहा था। राहुल गांधी के ख़िलाफ़ दाख़िल अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट उन्हें नोटिस दे चुका है।
उल्लेखनीय है कि 14 दिसंबर 2018 को अपने फ़ैसले में शीर्ष अदालत ने माना था कि फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू जेट विमानों की ख़रीद में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह का कोई कारण नहीं बनता और कथित अनियमितताओं की जांच की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया था। यह भी कहा था कि इस बात के कोई पुख्ता सुबूत नहीं है कि इस मामले में किसी निजी संस्था को लाभ पहुंचाया गया है।

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