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आयातित एवं निर्यात वस्तुओं से संबंधित विदेशी मुद्रा विनिमय दर अधिसूचित।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने सं. 90/2018-कस्‍टम्स (एन.टी.), दिनांक 01 नवंबर, 2018 की अधिसूचना के पश्‍चात अनुसूची-I और अनुसूची-IIमें दर्ज प्रत्येक विदेशी मुद्रा, जिसका उल्‍लेख कॉलम (2) में किया गया है, की नई विनिमय दर निर्धारित की है जो आयात और निर्यात वस्तुओं के संदर्भ में कॉलम (3) में की गयी तत्संबंधी प्रविष्टि के अनुसार 16 नवंबर, 2018 से प्रभावी होंगी।

अनुसूची- I

क्रम संख्याविदेशीमुद्राभारतीयरुपये के समतुल्‍यविदेशीमुद्रा कीप्रत्‍येक इकाई की विनिमय दर
(1)(2)(3)
  ()(बी)
  (आयातित वस्‍तुओं के लिए)(निर्यात वस्‍तुओं के लिए)
1.ऑस्ट्रेलियाईडॉलर53.6051.30
2.बहरीनदीनार197.40185.20
3.कैनेडियन डॉलर55.5053.45
4.चाइनीज युआन10.5510.20
5.डेनिश क्रोनर11.1510.75
6.यूरो83.1580.15
7.हांगकांग डॉलर9.359.05
8.कुवैत दीनार244.75229.25
9.न्यूजीलैंडडॉलर50.3548.10
10.नॉर्वेजियनक्रोनर8.658.35
11.पौंडस्टर्लिंग95.4092.10
12.कतरी रियाल20.4519.20
13.सऊदीअरब रियाल19.8518.60
14.सिंगापुर डॉलर53.2551.45
15.दक्षिणअफ्रीकीरैंड5. 204.85
16.स्वीडिश क्रोनर8.107.80
17.स्विसफ्रैंक73.1570.20
18.यूएई दिरहम20.2519.00
19.अमेरिकी डॉलर72.9571.25

अनुसूची- II

क्रम संख्याविदेशीमुद्राभारतीयरुपये के समतुल्‍यविदेशी मुद्रा कीप्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
(1)(2)(3)
  ()(बी)
  (आयातित वस्‍तुओं के लिए)(निर्यात वस्‍तुओं के लिए)
1.जापानी येन64.6562.35
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