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कठुआ रेप मामला: छह अभियुक्तों को कोर्ट ने दोषी माना, पीड़िता की मां ने की फांसी की मांग ।

रिपोर्ट – सज्जाद अली नयाने

जे एन के – कठुआ रेप मामले में पंजाब के पठानकोट की एक विशेष अदालत ने फ़ैसला सुना दिया है।

मामले में कोर्ट ने सात में से छह अभियुक्तों को दोषी ठहराया है।

कोर्ट से बाहर आए सरकारी वकील मुबीन फ़ारूक़ी ने कहा कि विशाल को छोड़ कर सभी छह अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है. सज़ा क्या होगी, इस पर कोर्ट अपना फ़ैसला दोपहर बाद सुनाएगा।

मामले में आनंद दत्ता, दीपक खजुरिया, सांझी राम, तिलक राज, सुरिन्दर वर्मा और प्रवेश कुमार दोषी ठहराए गए हैं. विशाल को कोर्ट ने बरी कर दिया है।

जम्मू के कठुआ में पिछले साल जनवरी के महीने में आठ साल की एक बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी।

कोर्ट के फ़ैसले के बाद पीड़िता की मां ने मुख्य अभियुक्त सांझी राम को फांसी देने की मांग की है।

उन्होंने बीबीसी से कहा, “मुझे राहत मिली है, लेकिन न्याय तब मिलेगा जब सांझी राम और विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजुरिया को फांसी दी जाएगी.”
“मेरी बेटी का चेहरा आज भी मुझे परेशान करता है और यह दर्द जीवनभर रहेगा. जब मैं उसकी उम्र के दूसरे बच्चों को खेलते देखती हूं तो मैं अंदर से टूट जाती हूं” ।

पीड़िता पक्ष के वकील मुबीन फ़ारूकी ने कहा, “आज सच की जीत हुई है. आज पूरे देश की जीत हुई है. पूरे देश ने यह लड़ाई मिल कर लड़ी थी. दीपक खजुरिया, प्रवेश कुमार और सांझी राम को 376डी, 302, 201, 363, 120बी, 343 और 376बी के तहत दोषी ठहराया गया है. वहीं तिलक राज, आनंद दत्ता और सुरिन्दर वर्मा को आईपीसी की धारा 201 के तहत दोषी ठहराया गया है. यह संवनैधानिक भावना की जीत है. सत्यमेव जयते” ।

वहीं अभियुक्तों के वकील ने हाई कोर्ट जाने की बात कही है।

पुलिस के मुताबिक़ बच्ची को कई दिनों तक ड्रग्स देकर बेहोश रखा गया था. उसे पिछले साल 10 जनवरी को अग़वा किया गया था और क़रीब एक सप्ताह बाद उसका शव मिला था. इस मामले को लेकर देशभर में प्रदर्शन हुए थे।

मामले की सुनवाई बंद कमरे में तीन जून को पूरी कर ली गई थी और फ़ैसला 10 जून को सुनाना तय हुआ था।

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