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Thursday, May 2, 2024

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1984 दंगा, एक को सज़ाए मौत और दूसरे को उम्र क़ैद। —- रिपोर्ट – सज्जाद अली नायने

दिल्ली – 1984 में भड़के सिख विरोधी दंगे के मामले में महिलापुर इलाक़े में दो सिखों की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए दो अभियुक्तों की सज़ा पर अदालत ने मंगलवार को अपना फ़ैसला सुना दिया। अदालत ने अपने फ़ैसले में एक अभियुक्त को फांसी तो दूसरे को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई है।

फैसला सुनाने के लिए तिहाड़ जेल के अंदर ही अदालत लगाई गई। अदालत ने यशपाल को फांसी और नरेश सहरावत को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में पहली बार किसी को मौत की सजा सुनाई गई है।

फ़ैसला सुनाए जाने से पहले अदालत के बाहर मौजूद सैकड़ों की तादाद में मौजूद सिखों ने जमकर प्रदर्शन किया। हर हालत से निपटने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया था। हंगामे के आसार को देखते हुए पीड़ित व आरोपियों के परिवार के 2-2 सदस्यों के आलावा किसी को कोर्ट रूम में प्रवेश नहीं करने दिया गया।

ज्ञात हो कि पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पांडे की अदालत ने सोमवार को दंगा पीड़ितों के समर्थकों की अधिक संख्या व हंगामा होने की स्थितियों के मद्देनजर मंगलवार को सीमित लोगों के अदालत कक्ष में प्रवेश के आदेश जारी कर दिए थे।

अदालत ने 1 नवंबर 1984 को महिलापुर इलाके में दो सिख युवाओं की हत्या के आरोप में दो स्थानीय लोगों नरेश सहरावत व यशपाल सिंह को दोषी ठहराया था। इन अभियुक्तों पर घटना वाले दिन पीड़ित परिवार की दुकान में लूट करने, दंगा फैलाने, दो सिख युवकों को जिंदा जलाकर मारने, मृतकों के भाइयों पर जानलेवा हमला करने का दोष साबित हुआ था। अदालत ने अपने फैसले में माना था कि बेशक इस मामले में फैसला आने में 34 साल लगे, लेकिन पीड़ितों को आखिर इंसाफ मिला है। अभियोजन ने अभियुक्तों के लिए फांसी की सजा मांगी थी।

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