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नाबालिग का अपहरण व गैंगरेप के दो दोषियों को कोर्ट ने दी 20-20 साल की सजा ,25-25 हजार का अर्थदंड।

रिपोर्ट-विपिन निगम

कन्नौज(यूपी): जनपद कन्नौज मे नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप के दो दोषियों को अपर जिला जज प्रथम कोर्ट ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। अपहरण और गैंगरेप में सहयोग करने वाले दो दोषियों को सात-सात की सजा सुनाई गई है। इस मामले में आरोपी महिला को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। मुख्य दोषियों पर 25-25 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।

शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि 27 नवंबर 2014 को 15 वर्षीय किशोरी फर्रुखाबाद दवा लेने के लिए घर से अकेले निकली थी। सौरिख थाना क्षेत्र के ईजलपुर में पुलिया के पास से किशोरी का अपहरण हो गया था। पीड़िता के पिता ने ईजलपुर निवासी रामपाल, शिवम, सुनील, प्रियम और सुशीला देवी के खिलाफ अपहरण और गैंगरेप का मामला दर्ज कराया था। जांच में सामने आया था कि आरोपी किशोरी को बंधक बनाकर मैनपुरी ले गए थे। वहां एक रिश्तेदार के घर रामपाल और शिवम ने गैंगरेप किया था।
सोमवार को अपर जिला जज प्रथम रामबरन सरोज ने मामले की सुनवाई की। दस गवाहों की गवाही पर गौर किया गया। रामपाल और शिवम को गैंगरेप, अपहरण का दोषी मानते हुए 20-20 साल की कठोर सजा सुनाई। दोनों पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर एक-एक साल अतिरिक्त सजा बढ़ाने का आदेश दिया है। वहीं अपहरण और गैंगरेप में दोषियों का सहयोग करने पर प्रियम और सुनील को सात-सात साल कैद और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। आरोपी सुशीला देवी को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है।
शिकायत करने पर आरोपी की मां ने की थी मारपीट
कन्नौज। अपहरण के बाद पीड़िता के पिता के शिकायत करने पर आरोपी के परिजनों ने मारपीट की थी। इस मामले में साक्ष्य न मिलने पर आरोपी की मां को कोर्ट ने बरी कर दिया।
27 अक्तूबर 2014 को ईजलपुर निवासी रामपाल और शिवम ने किशोरी को फर्रुखाबाद तक ले जाने का झांसा देकर अपहरण कर लिया था। अपहरण में सुनील और प्रियम भी शामिल थे। पीड़िता के पिता का आरोप था कि साजिश में प्रियम की मां सुशीला देवी भी शामिल थीं। बेटी के अपहरण के बाद शिकायत करने पर प्रियम की मां सुशीला देवी ने उनके साथ मारपीट की थी। गवाहों और साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने सुशीला देवी को सभी आरोपों से बरी कर दिया। शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि मुख्य आरोपी रामपाल और शिवम पर लगाए गए 25-25 हजार जुर्माने की राशि को पीड़िता को देने का कोर्ट ने आदेश दिया है। जुर्माना न देने पर दोनों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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