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सेक्स रैकेट के आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज।

रिपोर्ट-विपिन निगम/मो०कासिम

औरैया(यूपी): उत्तर प्रदेश के औरैया शहर में संचालित हो रहे सेक्स रैकेट का मंगलवार को पुलिस ने भंडाफोड़ कर 16 लोगों को बुधवार को जेल भेजा था। गुरुवार को पकड़े गए उक्त लोगों की जमानत याचिका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामनेत ने यह कहकर खारिज कर दी कि यह मामला अजमानतीय एवं गंभीर प्रकृति का है। इसलिए जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है।

कोतवाली औरैया पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की धारा में बुधवार को 16 लोगों को जेल भेजा था। गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामनेत की अदालत में इन अभियुक्तों की ओर से जमानत याचिका प्रस्तुत की गई। सबसे पहले व्यापारी नेता के बेटे प्रखर कुमार अग्रवाल के अधिवक्ता ने यह कहकर जमानत की अपील की कि वह बीटेक का छात्र है। उसे गलत फंसाया गया है। जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध उनके अधिवक्ता ने सत्र न्यायालय में जमानत याचिता प्रस्तुत की है। जिस पर सुनवाई के लिए 23 जुलाई की तारीख दी गई है। इसके बाद सीजेएम ने सभी की याचिका खारिज कर दी। अब सभी लोगों को जेल से बाहर आने में कई दिन लगेंगे। जिसके बाद सभी की निगाहें अब जिला सत्र न्यायाधीश पर टिकी हैं।

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