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पेरू के पूर्व राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को 15 साल की जेल, ब्राजीली कंपनी से रिश्वत लेने के आरोप

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पेरू की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला और उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार के आरोप में 15 साल जेल की सजा सुनाई है। पूर्व राष्ट्रपति और उनकी पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ब्राजील की निर्माण कंपनी ओडेब्रेचेट को ठेके देने के बदले रिश्वत ली थी। अदालत ने 62 वर्षीय हुमाला और उनकी पत्नी नादिन हेरेडिया को राष्ट्रपति अभियान के दौरान ओडेब्रेचट कंपनी और वेनेज़ुएला सरकार से रिश्वत लेने और मनी लॉन्ड्रिंग करने का भी आरोप है।

पेरू की अदालत ने मंगलवार को दिए फैसले में पूर्व राष्ट्रपति हुमाला को भ्रष्टाचार का दोषी माना और उन्हें सजा का एलान किया। आदेश के बाद हुमाला को अदालत कक्ष में ही हिरासत में ले लिया गया। जज ने फैसले में पूर्व राष्ट्रपति हुमाला की पत्नी हेरेडिया की गिरफ्तारी का भी आदेश दिया। हेरेडिया सुनवाई में शामिल नहीं हुईं थी। बाद में हेरेडिया ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ब्राजीलियाई दूतावास में शरण ली। हुमाला एक पूर्व सैन्य अधिकारी रहे हैं और साल 2011 से 2016 तक पेरू के राष्ट्रपति रहे। अभियोजकों ने पूर्व राष्ट्रपति को 20 साल और उनकी पत्नी को 26 साल जेल की सजा देने की मांग की थी।

गौरतलब है कि हुमाला पेरू के पहले राष्ट्रपति नहीं हैं, जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया गया है, उनसे पहले भी तीन पूर्व राष्ट्रपति भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमे का सामना कर चुके हैं। साल 2001 से 2006 तक पेरू का नेतृत्व कर चुके एलेजांद्रो टोलेडो को भी पिछले साल भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने के बाद 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। साल 2016 से 2018 तक पेरू का नेतृत्व करने वाले पूर्व राष्ट्रपति पाब्लो कुजिंस्की के खिलाफ भी भ्रष्टाचार की जांच जारी है। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व नेता एलन गार्सिया ने साल 2019 में आत्महत्या कर ली थी।

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