नई दिल्ली – चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना विधानसभा के लिए हो रहे चुनावों के दौरान किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है। आयोग ने शुक्रवार को विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी।
आयोग के मुताबिक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 ए की उप धारा (1) के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए 12 नवंबर 2018 को सुबह सात बजे से लेकर 7 दिसंबर 2018 को शाम साढ़े पांच बजे तक एग्जिट पोल के प्रकाशन और प्रसारण पर रोक लगा दी है।
आयोग ने कहा है कि उसने अधिनियम की धारा 126 (1) (बी) का इस्तेमाल करते हुए हर चरण के चुनाव संपन्न होने से 48 घंटे पहले की अवधि में ओपनियन पोल के प्रकाशन और प्रसारण पर भी रोक लगा दी है।