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‘अगर बिना अनुमति सैटेलाइट फोन लेकर भारत गए तो…’, ब्रिटिश सरकार ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी

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ब्रिटेन की सरकार ने मंगलवार को भारत के लिए अपनी यात्रा परामर्श में बदलाव किया। उसने अपने नागरिकों को बिना लाइसेंस के भारत में सैटेलाइट फोन ले जाने या चलाने के खिलाफ चेतावनी दी है।

विदेशी, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ) ने अपनी सुरक्षा की समीक्षा करते हुए यह साफ किया कि जो ब्रिटिश नागरिक बिना किसी अनुमति के सैटेलाइट फोन भारत में ले गए, उन्हें वहां गिरफ्तार किया गया। इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि श्रवण उपकरणों और शक्तिशाली कैमरों या दूरबीनों के लिए भी दूरसंचार विभाग से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। साथ ही ऐसे उपकरणों के बारे में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग से सलाह ली जा सकती है।

यह सावधानी जरूरी
एफसीडीओ ने आगे कहा, ‘भारत में बिना लाइसेंस के सैटेलाइट फोन रखना या उनका उपयोग करना अवैध है। ब्रिटिश नागरिकों को सैटेलाइट फोन और अन्य सैटेलाइट सक्षम नेविगेशन उपकरणों को बिना पूर्व अनुमति के भारत में ले जाने के लिए गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है। सैटेलाइट फोन के लाइसेंस के लिए भारतीय दूरसंचार विभाग से संपर्क कर सकते हैं। आपको भारत में श्रवण या रिकॉर्डिंग उपकरण, रेडियो ट्रांसमीटर, शक्तिशाली कैमरे या दूरबीन जैसे उपकरण लाने के लिए भारतीय अधिकारियों से पूर्व अनुमति की आवश्यकता हो सकती है। सलाह के लिए भारतीय उच्चायोग से संपर्क करें।’

‘यह कोई कानून नहीं’
बता दें, सरकार की यह सलाह एक मार्गदर्शन है, न कि सरकार द्वारा लागू किया गया कोई कानून। इसका उद्देश्य यात्रियों को जोखिमों के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करना है और यदि यह सलाह अनदेखी की जाती है, तो इससे यात्रा बीमा भी अमान्य हो सकता है।

भारत के लिए बाकी यात्रा सलाह में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसमें भारत-पाकिस्तान सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में यात्रा करने से बचने की चेतावनी शामिल है, सिवाय वाघा के जहां यात्री सीमा पार कर सकते हैं। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर और मणिपुर क्षेत्रों के लिए भी यात्रा चेतावनियां जारी रखी गई हैं।

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