केंद्र सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों के बीच शुक्रवार को नई ट्रैवल गाइडलाइंस जारी की है जिसके मुताबिक अब विदेश से भारत आने वाले सभी यात्रियों को एक हफ्ते के लिए होम क्वारेंटाइन रहना होगा।
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नई ट्रैवल गाइडलाइंस 11 जनवरी से लागू हो जाएंगी। जो यात्री एट रिस्क देशों से आएंगे, उन्हें एयरलाइंस की ओर से बता दिया जाएगा कि उन्हें अराइवल के बाद टेस्टिंग और क्वारेंटाइन से गुजरना होगा। ”जोखिम भरे” देशों से आने वाले यात्रियों को अराइवल पॉइंट पर कोविड टेस्टिंग के सैंपल्स जमा कराने होंगे। नए नियमों के मुताबिक टेस्ट रिजल्ट आने के बाद ही उन्हें एयरपोर्ट परिसर को छोड़ने दिया जाएगा।
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गाइडलाइंस के मुताबिक, नेगेटिव पाए जाने वाले यात्रियों को 7 दिन होम क्वारेंटाइन रहना होगा। अराइवल के आठवें दिन उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा। पॉजिटिव पाए जाने पर इनसाकॉग लैबोरेट्री नेटवर्क में उसके सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। मानक प्रोटोकॉल्स के हिसाब से पॉजिटिव आने वाले लोगों का इलाज किया जाएगा और उनको आइसोलेशन फैसिलिटी में रखा जाएगा। फिर राज्यों को इन यात्रियों के संपर्कों को ट्रेस करना होगा हालांकि अगर यात्री नेगेटिव आते हैं तो अगले 7 दिन उन्हें खुद ही मॉनिटर करना होगा।
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यात्रा से पहले सभी यात्रियों को ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डेक्लेरेशन में पूरी और तथ्यात्मक जानकारी देनी होगी, इसमें पिछले 14 दिनों की गई यात्रा का विवरण भी शामिल होगा। यात्रा से 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी यात्रियों को अपलोड करनी होगी।