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Monday, June 3, 2024

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इमरान खान की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, अपील की थी तोशाखाना मामले में कार्यवाही रोकने को लेकर

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाक सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। अदालत ने बुधवार को उनके ऊपर चल रहे तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। इमरान खान पर पीएम पद पर रहते हुए तोहफे में मिले कीमती सामनों को बेचने का आरोप लगा है। हालांकि इमरान खान इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) द्वारा मामले में राहत से इनकार किए जाने के बाद इमरान खान ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पिछले साल 21 अक्तूबर को पूर्व प्रधानमंत्री को तोशाखाना मामले में झूठे बयान और गलत घोषणा करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था।

उपहारों की गलत जानकारी देने को लेकर मई में एक ट्रायल कोर्ट ने मामले की स्थिरता को चुनौती देने वाली इमरान खान की याचिका खारिज कर दी और पीटीआई प्रमुख इमरान को दोषी ठहराया। इसके बाद, खान ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को आईएचसी के समक्ष चुनौती दी, जिसने मामले को दोबारा जांच के लिए ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया। आठ जुलाई को, ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि ईसीपी की याचिका विचार योग्य है और पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ आगे की कार्यवाही की गई, जिन्होंने राहत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।

बुधवार की सुनवाई के दौरान दो सदस्यीय पीठ के न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी ने टिप्पणी की कि शीर्ष अदालत तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में ट्रायल कोर्ट के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी

क्या है तोशाखाना मामला
प्रधानमंत्री पद पर रहने के दौरान इमरान खान पर तोहफे में मिली एक बेशकीमती कलाई घड़ी के अलावा कई महंगे सामान बेचे जाने के भी आरोप लगा है। पाकिस्तान में 1974 में स्थापित, तोशखाना कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक विभाग है, जो अन्य सरकारों और राज्यों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए बहुमूल्य उपहारों को संग्रहीत करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, इमरान खान को तोशाखाना से 108 तोहफे मिले हैं। 

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