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खारिज हुई उद्धव ठाकरे-संजय राउत की आरोपमुक्त याचिका, मामला ‘सामना’ में फर्जी खबर छापने से जुड़ा

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आपराधिक मानहानि मामले में उद्धव ठाकरे और संजय राउत की आरोपमुक्त याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। मझंगाव अदालत सांसद राहुलि शेवाले द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले पर सुनवाई कर रही है। इस मामले में अदालत पहले ही याचिका दर्ज कर चुकी है। अदालत ने साक्ष्य दर्ज करने के लिए मामले को नौ नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।

शिवसेना (शिंदे गुट) के सांसद राहुल शेवाले ने कहा, मैंने उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। उन्होंने आरोपमुक्त करने की याचिका दायर की। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। मैं अदालत के इस कदम का स्वागत करता हूं।

शिवसेना (शिंदे गुट) के सांसद राहुल शेवाले ने कहा, मैंने उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। उन्होंने आरोपमुक्त करने की याचिका दायर की। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। मैं अदालत के इस कदम का स्वागत करता हूं।

सांसद राहुल शेवाले का आरोप है कि शिवसेना के समाचार पत्र ‘सामना’ में उनके खिलाफ गलत खबरें छापी गईं। जिसके उनकी बदनामी हुई। जिससे उनकी छवि को गहरा धक्का लगा। सामना द्वारा छापी गई गलत खबर को लेकर उन्होंने उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ आपराधिक मानहानि की याचिका दायर की। 

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