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नई कारों में 1 अप्रैल से डुएल एयरबैग अनिवार्य, सेफ्टी मानकों में भी हुआ बदलाव

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नई दिल्ली: अगले महीने 1 अप्रैल से पैसेंजर कारों में सेफ्टी मानकों में बदलाव हो रहे हैं. अब ड्राइवर के साथ-साथ बगल वाली सीट के लिए भी एयरबैग उपलब्ध कराया जाएगा. दो साल पहले वर्ष 2019 के शुरुआती महीनों में सभी पैसेंजर कारों के लिए एक सेफ्टी रूल लाया गया था जिसके तहत एयरबैग और एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) को अनिवार्य कर दिया गया था. हालांकि इसके तहत अधिकतर पैसेंजर कारों में सिर्फ ड्राइवर साइड में एयरबैग दिया और कुछ ही मॉडल्स में सामने की दोनों सीटों पर एयरबैग दिया गया. अब सरकार के आदेश से 1 अप्रैल 2021 से बनने वाली सभी कारों में सामने की दोनों सीटों के लिए एयरबैग दिया जाएगा.

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वर्तमान कारों की बात करें तो मारुति सुजुकी एस-प्रेसो एसटीडी और रेनॉल्ट क्विड जैसी कारों में 31 अगस्त 2021 से पैसेंजर साइड में एयरबैग दिया जा सकता है. सुप्रीमकोर्ट ने रोड सेफ्टी इनीशिएटिव के तहत पैसेंजर सीट के लिए एयरबैग उपलब्ध कराने का सरकार को रिकमंड किया था. पैसेंजर एयरबैग को एआईएस 145 स्टैंडर्ड मानकों को पूरा करना होगा.

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एयरबैग सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है. दुर्घटना होने की स्थिति में न सिर्फ ड्राइवर बल्कि सामने ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे यात्री को भी शारीरिक क्षति पहुंचती है. ऐसे में दोनों सीटों के लिए एयरबैग देने का फैसला बेहतर है. इस समय कई मैनुफैक्चरर्स विकल्प के तौर पर कुछ शुल्क लेकर पैसेंजर एयरबैग की सुविधा दे रहे हैं. अधिकर मैनुफैक्चरर्स पैसेंजर एयरबैग के लिए करीब 5 हजार रुपये का अतिरिक्त शुल्क लेते हैं.

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