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नया सर्कुलर रेलवे बोर्ड का, रेल हादसे के पीड़ितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में 10 गुना की बढ़ोतरी

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रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में शामिल मृत और घायल यात्रियों के आश्रितों को भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राहत राशि को संशोधित करने का निर्णय लिया है। 18 सितंबर के सर्कुलर में कहा गया कि मृत यात्रियों के परिवार वालों को 5 लाख रुपये जबकि गंभीर रुप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं साधारण चोट वाले यात्रियों को 50 हजार रुपये मिलेंगे।

पहले यह अनुग्रह राहत राशि क्रमश: 50 हजार रुपये, 25 हजार रुपये और 5 हजार रुपये थी। अप्रिय घटनाओं में आतंकवादी हमला, हिंसक हमला और ट्रेन में डकैती जैसे अपराध शामिल हैं।

साथ ही बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि मानव रहित क्रॉसिंग पर दुर्घटना, ओएचई (ओवर हेड इक्विपमेंट) द्वारा करंट लगने वाले व्यक्तियों के मामले में सड़क उपयोगकर्ताओं को कोई अनुग्रह राहत नहीं दी जायेंगी।

रेलवे अधिनियम,1989 में ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में यात्रियों की मृत्यु या चोट के लिए मुआवजा निर्धारित किया गया है।

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