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Monday, May 20, 2024

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पुलिस क्या कर रही थी 14 दिनों तक?, SC ने सरकार से मणिपुर पर पूछे सख्त सवाल

मणिपुर में दो महिलाओं के नग्न होकर घूमने का वीडियो सामने आने के बाद से देशभर में आक्रोश है। इस मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई तो SC ने मणिपुर पुलिस से कई कड़े सवाल पूछे. शीर्ष अदालत ने मणिपुर पुलिस से पूछा- जब महिलाओं के साथ क्रूरता की घटना 4 मई को हुई और एफआईआर 18 मई को दर्ज की गई, तो कम से कम दो महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। इन 14 दिनों तक पुलिस क्या कर रही थी. अब इस मामले की सुनवाई कल 1 अगस्त को दोपहर में होगी.

मामले की आगे सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि हमें एक ऐसा तंत्र बनाना होगा जिसमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा और यौन उत्पीड़न की घटनाओं का समाधान किया जा सके। इस तंत्र के तहत यह तय किया जाए कि पीड़ितों को त्वरित न्याय मिले।

इस बीच, जिन दोनों महिलाओं के साथ यह दरिंदगी हुई, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पीड़ितों का कहना है कि मामले को मणिपुर से बाहर नहीं भेजा जाना चाहिए। इसके अलावा वे सीबीआई जांच के भी खिलाफ हैं. इस पर केंद्र सरकार की ओर से दलील देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि ट्रायल को असम या किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर किया जाए. हमने कहा है कि मामले को मणिपुर से बाहर भेजा जाना चाहिए।’ ताकि जांच प्रभावित न हो.

दोनों पीड़ित महिलाओं की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि यह स्पष्ट है कि पुलिस उन लोगों के साथ सहयोग कर रही थी जिन्होंने दोनों महिलाओं के खिलाफ हिंसा की। पुलिस ने इन महिलाओं को भीड़ के पास ले जाकर छोड़ दिया और भीड़ ने वही किया जो वो करती थीं.

सिब्बल ने कहा, पीड़ित महिलाओं में से एक के पिता और भाई की हत्या कर दी गई। यह भी पता नहीं चल रहा कि शव कहां है. 18 मई को जीरो एफआईआर दर्ज की गई. कोर्ट ने संज्ञान लिया तो कुछ हुआ. तो फिर हम कैसे भरोसा करें? ऐसी बहुत सी घटनाएँ होंगी. इसलिए हम ऐसी एजेंसी चाहते हैं जो मामले की जांच करने के लिए स्वतंत्र हो.’

केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा- अगर सुप्रीम कोर्ट मामले की निगरानी करता है तो केंद्र सरकार को कोई आपत्ति नहीं है. वहीं वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र की स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक, इस हिंसा में अब तक 595 एफआईआर दर्ज की गई हैं. इनमें से कितनी एफआईआर यौन हिंसा से संबंधित हैं, कितनी आगजनी, डकैती और गोलीबारी से संबंधित हैं, कितनी हत्या से संबंधित हैं, इसका कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।

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