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Thursday, May 9, 2024

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फौरी सुनवाई से हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट का फिर इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कर्नाटक हिजाब मामले में तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन सुप्रीम ने इस मामले में तत्काल सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होने दीजिए। कोर्ट ने वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं और सुप्रीम कोर्ट सही समय पर हस्तक्षेप करेगा.

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बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा था कि वे ये आदेश जारी करेंगे कि याचिका के लंबित रहने तक स्कूल कॉलेजों में कोई भी धार्मिक ड्रेस ना पहने। स्कूल कॉलेजों को खोला जाना चाहिए। हाईकोर्ट मामले की सुनवाई सोमवार को जारी रखेगा। याचिका में सुनवाई की मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया गया है।

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समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं और सुप्रीम कोर्ट सही समय पर हस्तक्षेप करेगा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया था कि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश मुस्लिम और गैर मुस्लिम छात्राओं के बीच अंतर पैदा करता है।

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