महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था ने यौन उत्पीड़न को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध क़रार देने की मांग की है।
देश-विदेश – महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था की एग्ज़िक्टिव डायरेक्टर फ़ेम्ज़ेले मुलाम्बो ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समाप्ति के लिए मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर कहा कि दुनिया के इस समय के आधे से अधिक देशों में यौन दुराचार को अपराधिक प्रक्रिया क़रार देने के क़ानून मौजूद नहीं हैं।
उन्होंने यौन हिंसा को समाज के लिए असहनीय प्रक्रिया क़रार देते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग़ैर क़ानूनी क़रार देने की मांग करते हुए कहा कि ज़्यादातर रेप के आरोपियों के विरुद्ध मुक़द्दमा दर्ज नहीं होता या उन्हें सज़ाएं नहीं होती हैं।
उनका कहना था कि बलात्कार करने वालों को सज़ाएं देने के लिए क़ानून बनाने वाली संस्थाओं के अधिकारियों को इस प्रकार की घटनाओं की जांच करने की क्षमता को अधिक बेहतर बनाने की आवश्यकता है और पीड़ितों के साथ सहयोग के लिए क्रिमनल जस्टिस प्रासेस द्वारा मैकेनिज़्म तैयार किया जाना चाहिए।
साभार पार्सटूडे