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रेस्टोरेंट और बार का लाइसेंस समीर वानखेड़े का रद्द

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आर्यन खान ड्रग्स मामले से चर्चित हुए एनसीबी मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बड़ा झटका लगा है. महाराष्ट्र के ठाणे जिला कलक्टर ने नवी मुंबई में स्थित उनके बार और रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द कर दिया है.

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आरोप है कि समीर वानखेड़े की उम्र के बारे में गलत जानकारियां देकर सदगुरु रेस्टोरेंट और बार के लिए लाइसेंस लिया गया था. इस होटल और बार के लिए लाइसेंस की अर्जी 1997 में दी गई थी. ठाणे जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने यह कार्रवाई महाराष्ट्र प्रतिबंधक कानून की धारा 54 के तहत की है. इस मामले में राज्य के एक्साइज डिपार्टमेंट ने समीर वानखेड़े को कारण बताओ नोटिस भेजवाया था.

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समीर वानखेड़े ने जिस वक्त लाइसेंस के लिए अर्जी दी थी, उस वक्त वे नाबालिग थे. उनकी उम्र 17 साल थी. ऐसे में वे बार के लाइसेंस के लिए अर्जी कैसे दे सकते हैं, यह सवाल एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक ने भी उठाया था. अब ठाणे के कलक्टर ने इस पर ऐक्शन लिया है. राजेश नार्वेकर ने इस मामले में 6 पन्ने का आदेश देकर लाइसेंस रद्द कर दिया है.

बार के लिए लाइसेंस लेने की अनुमति उन्हें ही मिल सकती है, जिनकी उम्र 21 साल या इससे अधिक हो. लेकिन जिस वक्त समीर वानखेड़े के नाम पर बार का लाइसेंस लिया गया, उनकी उम्र इससे कम थी. 27 अक्टूबर 1997 को समीर वानखेड़े के नाम पर बार के लिए लाइसेंस दिया गया. उस वक्त समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े एक्साइज ड्यूटी डिपार्टमेंट में कार्यरत थे.

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इस बारे में समीर वानखेड़े को कारण बताओ नोटिस भेज कर यह पूछा गया था कि, ‘गलत कागजात जमा करने की वजह से आपके नाम का यह लाइसेंस क्यों ना रद्द किया जाए

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