कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब विवाद का फैसला सुनाने वाले हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और दो अन्य जजों को राज्य सरकार ने रविवार को ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला किया है।
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यह कदम मदुरई में उस वीडिया बयान के सामने आने के बाद उठाया गया है जिसमें जजों को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस संबंध में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है।
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मुख्यमंत्री ने राज्य के डीजीपी को मामले की जांच करने और आरोपी की हिरासत लेने के लिए तमिलनाडु के साथ सामंजस्य बैठाने को कहा। आम नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है।
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इससे पहले, तमिलनाडु तौहीद जमात के तीन पदाधिकारियों पर हिजाब विवाद पर उनके फैसले के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट और उसके न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए मामला दर्ज किया गया था।