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विदेशी निवेश के लिए सरकार ने LIC में बदल दिए FEMA के नियम

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सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी में 20 फीसदी FDI का रास्ता साफ करने के लिए सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के नियमों में अहम बदलाव किया है.

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इस बारे में सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसे फॉरेन एक्सजेंच मैनेजमेंट (नॉन-डेट इंस्ट्रूमेंट्स) अमेंडमेंट रूल्स 2022 कहा गया है. इस अधिसूचना के जरिए मौजूदा पॉलिसी में एक नया पैराग्राफ जोड़ दिया गया है, जिसके जरिए एलआईसी में ऑटोमैटिक रूट के जरिए 20 फीसदी तक सीधे विदेशी निवेश (FDI) की छूट दे दी गई है. एलआईसी में एफडीआई की मैक्सिमम लिमिट 20 फीसदी इसलिए रखी गई है, क्योंकि मौजूदा नियमों के तहत सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा भी 20 फीसदी ही है.

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इससे पहले 14 मार्च को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने भी एलआईसी के मेगा आईपीओ में निवेश को आसान बनाने के लिए FDI पॉलिसी में अहम बदलाव किए थे. कैबिनेट में मंजूरी के बाद किए गए इन नीतिगत बदलावों का मकसद बड़े विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को एलआईसी के शेयरों के लिए सब्सक्राइब करने की छूट देना था. लेकिन DPIIT ने पॉलिसी में जो संशोधन किए थे, उन्हें अमली जामा पहनाने के लिए FEMA के नियमों में बदलाव की अधिसूचना जारी करना जरूरी था.

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भारत सरकार जल्द ही एलआईसी का मेगा आईपीओ (IPO) लाने वाली है, जिसके जरिए कंपनी की 5 फीसदी हिस्सेदारी बेचे जाने की योजना है.

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