सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट की ओर से हिजाब विवाद पर आए फैसले के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया है। कोर्ट ने गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई के लिए फिलहाल कोई तारीख देने से भी इनकार किया।
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इस याचिका पर मुस्लिम छात्रा एशत शिफिया ने मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। याचिकाकर्ता के वकील सीनियर वकील देवदत्त कामत ने कहा परीक्षा 28 मार्च से शुरू होने वाली है और अगर हिजाब के साथ एंट्री नहीं दी गई थी उसका एक साल बर्बाद हो सकता है। इस पर चीफ जस्टिस एनवी रमण ने कहा कि ‘परीक्षाओं का हिजाब से कोई लेना-देना नहीं है…चीजों को और समसनीखेज मत बनाइए।’
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गौरतलब है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में शैक्षणिक संस्थानों के अंदर हिजाब सहित धार्मिक कपड़ों पर प्रतिबंध को बरकरार रखने का फैसला दिया। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। इस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है।
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